मोबाइल की एफएसएल जांच नहीं कराये जाने पर नाराजगी

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने दो वर्षों के बाद भी पटना पुलिस द्वारा युवक की बरामदगी में विफल रहने और गुमशुदा के मोबाइल की एफएसएल जांच नहीं कराये जाने पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक को फटकार लगायी साथ ही साथ ही डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 22, 2017 8:21 AM
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने दो वर्षों के बाद भी पटना पुलिस द्वारा युवक की बरामदगी में विफल रहने और गुमशुदा के मोबाइल की एफएसएल जांच नहीं कराये जाने पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक को फटकार लगायी साथ ही साथ ही डीजीपी को दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर कर जवाब देने का निर्देश दिया.
न्यायाधीश डाॅ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ब्रह्मेश्वर प्रसाद सिंह की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया था कि उनका पुत्र विष्णु शंकर दो वर्ष पूर्व घर से अपने दोस्तों से मिलने निकला था, जिसके बाद वह गुमशुदा हो गया. जब उसका कहीं अतापता नहीं चला, तो दानापुर में उसकी गुमशुदगी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी.

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