कॉलेज में एमएड को मान्यता नहीं देने पर नाराजगी

पटना : हाइकोर्ट ने मिर्जा गालिब टीचर्स ट्रेनिंग काॅलेज को एनसीटीइ द्वारा मान्यता दिये जाने के बाद भी मगध विवि द्वारा मान्यता नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने मगध विवि को चार सप्ताह के भीतर मान्यता देने और कॉलेज को स्वीकृत पचास सीटों पर नामांकन लेने का निर्देश दिया. न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 22, 2017 8:22 AM
पटना : हाइकोर्ट ने मिर्जा गालिब टीचर्स ट्रेनिंग काॅलेज को एनसीटीइ द्वारा मान्यता दिये जाने के बाद भी मगध विवि द्वारा मान्यता नहीं देने पर नाराजगी जाहिर की है.
कोर्ट ने मगध विवि को चार सप्ताह के भीतर मान्यता देने और कॉलेज को स्वीकृत पचास सीटों पर नामांकन लेने का निर्देश दिया. न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने मिर्जा गालिब टीचर ट्रेनिंग कालेज की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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