सिग्रीवाल के खिलाफ प्रभुनाथ की याचिका पर आदेश सुरक्षित, फैसला आठ को

पटना : महाराजगंज के राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत इस मामले में अपना फैसला आठ अगस्त को सुनायेगी. न्यायाधीश मुंगेश्वर साहू की एकलपीठ ने प्रभुनाथ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 25, 2017 3:15 PM

पटना : महाराजगंज के राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर पटना हाइकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. अदालत इस मामले में अपना फैसला आठ अगस्त को सुनायेगी. न्यायाधीश मुंगेश्वर साहू की एकलपीठ ने प्रभुनाथ सिंह की ओर से दायर चुनाव याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी करते हुए यह निर्देश दिया.

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने चुनाव याचिका में यह शिकायत की थी कि भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अपने विरुद्ध आपराधिक मामलों की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी थी, जो नियमानुसार गलत है. काफी लंबी चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपने-अपने गवाह का बयान कलमबंद किया. साथ ही इस मामले के तकनीकी पक्षों पर भी विस्तृत रोशनी डाली गयी. अदालत ने मंगलवार को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

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