सड़कों पर अतिक्रमण हटाने को क्या हो रही कार्रवाई, डीएम बताएं

पटना : उच्च न्यायालय ने राजधानी की सड़कों पर व्याप्त अतिक्रमण को लेकर गंभीर रूख अपनाया है. कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी एवं नगर निगम से अब तक की गयी कार्रवाइयों का ब्योरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 26, 2017 9:01 AM
पटना : उच्च न्यायालय ने राजधानी की सड़कों पर व्याप्त अतिक्रमण को लेकर गंभीर रूख अपनाया है. कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी एवं नगर निगम से अब तक की गयी कार्रवाइयों का ब्योरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को बताया गया था कि राजधानी की सड़कों पर अतिक्रमण के कारण यातायात व्यवस्था के सुचारु संचालन में तो व्यवधान उत्पन्न हो ही रहा है, साथ ही आमजनों को पैदल चलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. सड़कों पर अतिक्रमण के कारण कई बार गंभीर दुर्घटनाएं भी घट रही हैं. इस मामले में पटना नगर निगम की ओर से अदालत को बताया गया था कि उसने अतिक्रमण वाले क्षेत्रों को चिह्नित कर जिला प्रशासन को कार्रवाई हेतु रिपोर्ट भेज दी है.
पटना. हाइकोर्ट ने राज्य के बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाले में जेल में बंद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे किसी अन्य बेंच के समक्ष भेजने का निर्देश दिया. न्यायाधीश नीलू अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई होनी थी.
गौरतलब है कि 2016 में इंटर की परीक्षा में पैसे लेकर टॉपर बनाने का खुलासा होने के बाद मामले में मास्टर माइंड बच्चा राय का नाम सामने आया था जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह सहित बोर्ड के अन्य कर्मियों की मिलीभगत से परीक्षा दिलाने से लेकर उनकी काॅपियों को बदलवाने और नंबर बढ़वा कर टॉप कराता था. पुलिस ने मामले में करीब दो दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया था. मामले में हरिहर नाथ मिश्रा और बच्चा राय की भी कोर्ट में पेशी हुई.

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