कोर्ट ने लगायी डीसीएलआर मिथिलेश की गिरफ्तारी पर रोक, राज्य सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित पावरग्रिड की जमीन को बेचे जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये पटना सदर के तत्कालीन डीसीएलआर मिथिलेश कुमार सिंह को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. जस्टिस अरविंद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 2, 2017 8:29 AM
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित पावरग्रिड की जमीन को बेचे जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये पटना सदर के तत्कालीन डीसीएलआर मिथिलेश कुमार सिंह को बड़ी राहत दी है.
कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की एकलपीठ ने मिथिलेश कुमार सिंह की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. डीसीएलआर पर यह आरोप है कि उन्होंने कंकड़बाग स्थित पावरग्रिड की जमीन को गलत तरीके से बेचा है.
कैदियों को मिली सुविधा पर कोर्ट ने मांगा जवाब : पटना. सूबे के जेलों में बंद दबंग व राजनीतिक रसूखदार कैदियों द्वारा चिकित्सकों की मिलीभगत से अनुचित रूप से गैरजरूरी लाभ लेकर जेल से संरक्षण हासिल किये जाने को पटना हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर यह बताने का निर्देश दिया कि 2003 में दिये गये आदेश के आलोक में सरकार ने क्या कार्रवाई की है.
अस्पतालों की जमीन पर अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश :
पटना : राज्य के छह जिला एवं सत्र न्यायाधीशों ने पटना उच्च न्यायालय को मंगलवार को सरकारी अस्पतालों की जमीन पर हुए अतिक्रमण के मामले में रिपोर्ट सौंप दी है.
याचिकाकर्ता समस्या के निदान के लिए भी रहें तत्पर : पटना. हाइकोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को नसीहत दी है. सिर्फ याचिका दायर कर देने से आपका कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता है.
आप समस्या के प्रति गंभीर हैं, तो उसके निदान और सुझाव के प्रति भी तत्पर रहें. जलजमाव को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने ये बातें कहीं.
अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ : पटना. पटना उच्च न्यायालय ने नालंदा के डीएम से कहा कि आपके लिए अदालत का आदेश भी कोई मायने नहीं रखता है. कोर्ट ने कहा कि पांच वर्ष बाद भी अदालती आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ इसकी जानकारी नालंदा के जिलाधिकारी दें. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने कपिलदेव प्रसाद की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर हो कार्रवाई : पटना. हाइकोर्ट ने औरंगाबाद जिला के बाबू अमीना गांव में सरकारी भूमि को अतिक्रमित किये जाने के मामले में जिलाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को छह माह के भीतर विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश दिया है.
कुछ पाना है, तो काबिलियत भी रखिए : पटना. हाइकोर्ट ने सेवा समायोजन को लेकर दायर की गयी याचिका की सुनवाई के क्रम में तल्लख टिप्पणी की है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुछ पाने की भावना और इच्छा रखते हैं तो काबिलियत भी रखिए.
छह माह में भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश : पटना.
हाइकोर्ट ने सारण जिला के मांझी थानान्तर्गत राजपुर ग्राम में सरकारी भूमि को अतिक्रमण किये जाने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिक्रमित भूमि को छह माह के भीतर मुक्त कराने कानिर्देश दिया.
पीआइएल को राजनीति खेलने का माध्यम न बनाएं : पटना. हाइकोर्ट ने कहा कि लाेक हित याचिका को राजनीति का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए. सही तथ्यों को ही लाएं. कोर्ट ने सारण जिले में अनियमितता की जांच वाली याचिका पर ये बातें कहीं.

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