पटना : मधुबनी की खजौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बंद रहने से आमजनों को हो रही परेशानियों पर पटना हाइकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं मधुबनी के सिविल सर्जन से स्थिति स्पष्ट करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया. जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने रामाशीष मंडल की ओर से दायर लोकहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि मधुबनी की खजौली में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र काफी समय से बंद है. इससे आमजनों और खासकर गरीब मरीजों को इलाज कराने के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है.
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क्यों बंद है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र? स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और मधुबनी के सीएस से हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
पटना : मधुबनी की खजौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बंद रहने से आमजनों को हो रही परेशानियों पर पटना हाइकोर्ट ने गंभीरता दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं मधुबनी के सिविल सर्जन से स्थिति स्पष्ट करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया. जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ […]
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