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घूसखोर एडीएम दोषी करार, सजा शुक्रवार को, पक्ष में फैसला देने के लिए लिये थे चार लाख रुपये

पटना : व्यवहार न्यायालय स्थित निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रज मोहन सिंह ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए नवादा के एडीएम महर्षि राम को दोषी करार दिया हैं. उनको चार लाख रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया था. विशेष लोक अभियोजक विजय भानू उर्फ पुट्टू जी ने बताया की […]

पटना : व्यवहार न्यायालय स्थित निगरानी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ब्रज मोहन सिंह ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए नवादा के एडीएम महर्षि राम को दोषी करार दिया हैं. उनको चार लाख रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया था. विशेष लोक अभियोजक विजय भानू उर्फ पुट्टू जी ने बताया की सजा के बिंदु पर 11 अगस्त को फैसला आयेगा.

बीते वर्ष 2016 के आठ सितंबर को निगरानी टीम ने नवादा के एडीएम महर्षि राम को कार्यालय में ही चार लाख रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था. छापेमारी में पुलिस ने एडीएम महर्षि राम के पास से तीन बोतल अंग्रेजी शराब भी बरामद की गयी थी. उसके बाद ही वे जेल में बंद हैं. इनके मामले को अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत रख कर सुनवाई की.

महर्षि राम के खिलाफ व्यवसायी हीरा लाल, हिसुआ, नवादा ने निगरानी विभाग में शिकायत किया था की जमीन के हक में फैसला देने के लिए चार लाख रुपये की मांग की थी. इस संबंध में 11 गवाहों की पेशी हुई, जिसके बाद अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उनको दोषी पाया.

डीजी निगरानी रवींद्र कुमार के आदेश पर निगरानी टीम गठित हुई थी और घूसखोर एडीएम महर्षि राम गिरफ्तार किया गया था. वर्ष 2016 का यह सबसे बड़ा ट्रैप का मामला था. निगरानी विभाग के सक्रियता से आरोपी एडीएम एक वर्ष के अंदर दोषी करार दिया गया.

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