पावर ग्रिड जमीन बिक्री मामले में निचली अदालत से केस डायरी की मांग

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने हाइ कोर्ट के जज की गाड़ी को जबरन जाम बस्टर से उठाने की खबर पर संज्ञान लिया है. 11 अगस्त को एक अखबार में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने इस खबर को जनहित मामले के रूप […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 12, 2017 11:41 AM
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने हाइ कोर्ट के जज की गाड़ी को जबरन जाम बस्टर से उठाने की खबर पर संज्ञान लिया है. 11 अगस्त को एक अखबार में छपी खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने इस खबर को जनहित मामले के रूप में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया.
शुक्रवार को पटना हाइकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ के संयोजक समिति के अध्यक्ष एवं वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ का ध्यान उक्त खबर की ओर दिलाया. पटना पुलिस द्वारा बोरिंग रोड में हाइकोर्ट के जज की गाड़ी चालक से बदतमीज़ी और जाम बस्टर से जबरन गाड़ी उठाने की खबर समाचार पत्रों में 11 अगस्त को प्रकाशित हुई थी.
पटना. हाइकोर्ट ने राज्य स्तरीय शिक्षक अपीलीय प्राधिकार में अब तक न्यायिक सदस्य की नियुक्ति नहीं किये जाने पर राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने एडवोकेट वृषकेतु शरण पांडेय की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने 2017 में मकर संक्रांति के मौके पर राजधानी में हुए नाव हादसा को लेकर सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. काेर्ट ने सरकार से पूछा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं. साथ ही अदालत ने उक्त हादसे की जांच रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डा अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा एवं मणीभूषण प्रताप सेंगर की ओर से दायर लोकहित याचिका पर उक्त निर्देश दिया.
पर्चा लीक मामला : याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित
पटना. बहुचर्चित बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर्चा लीक मामले में अभियुक्त बनाये गये गुजरात प्रिंटिंग प्रेस के मालिक विनित कुमार की ओर से दायर औपबंधिक जमानत याचिका पर हाइकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. न्यायाधीश प्रभात कुमार झा की एकलपीठ ने विनित कुमार की ओर से दायर औपबंधिक जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए निर्देश दिया.
इस मामले में अदालत ने पूर्व में विनित कुमार की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था. वहीं विनीत कुमार द्वारा अपने पिता के स्वास्थ्य के मद्देनजर औपबंधिक जमानत की मांग पर अदालत ने नये सिरे से याचिका दायर करने का निर्देश दिया था.

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