जुगाड़ गाड़ी के खिलाफ क्या कदम उठाया

पटना : हाइकोर्ट ने राजधानी पटना सहित सूबे के विभिन्न जिलों में बगैर लाइसेंस और परमिट के चल रही जुगाड़ गाड़ी से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण और मोटर वाहन कानून के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने इसके विरुद्ध […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 12, 2017 11:42 AM
पटना : हाइकोर्ट ने राजधानी पटना सहित सूबे के विभिन्न जिलों में बगैर लाइसेंस और परमिट के चल रही जुगाड़ गाड़ी से हो रहे पर्यावरण प्रदूषण और मोटर वाहन कानून के उल्लंघन को गंभीरता से लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर यह बताने का निर्देश दिया कि उन्होंने इसके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन व न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने रोहित कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राजधानी पटना सहित कई जिलों में मोटरसाइकिल को ठेला से जोड़ कर जुगाड़ गाड़ी का निर्माण कर बगैर परमिट व लाइसेंस के धड़ल्ले से व्यावसायिक उपयोग हो रहा है.
राज्य महिला आयोग में खाली पदों पर मांगा जवाब
पटना. हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में बताने को कहा है कि राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों के रिक्त पदों को अब तक क्यों नहीं भरा गया है. इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों का पद गत 15 माह से रिक्त है. इस कारण घरेलू हिंसा आदि मामलों की सुनवाई में बाधा हो रही है.

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