राज्य खाद्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष को बहाल करने का आदेश

पटना. पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य खाद्य आयोग के पहले अध्यक्ष मो असा करीम को बड़ी राहत प्रदान की है. जस्टिस ज्योति शरण की कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है. विदित हो कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्य सुरक्षा की योजनाओं […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 23, 2017 9:16 AM
पटना. पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य खाद्य आयोग के पहले अध्यक्ष मो असा करीम को बड़ी राहत प्रदान की है. जस्टिस ज्योति शरण की कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है. विदित हो कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्य सुरक्षा की योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सूबे में राज्य खाद्य आयोग का गठन हुआ था. करीम उक्त आयोग के पहले अध्यक्ष बहाल किये गये थे. 2016 में उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था.
जल्द लागू हो निर्मल ग्राम योजना
पटना. उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी निर्मल ग्राम योजना को बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड अंतर्गत रानीपुर पंचायत में अब तक लागू नहीं किये जाने गंभीरता से लेते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार को उक्त योजना को अविलंब लागू करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने मनोज कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर निर्देश दिया.

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