बिना लाइसेंस पंडाल व जुलूस को नहीं मिलेगी अनुमति : प्रमंडलीय आयुक्त

पटना : आने वाले महीनों में बकरीद, दशहरा, मुहर्रम, दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर विधि-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने अधिकारियों को साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि इस बार दशहरा और मुहर्रम के बीच मात्र एक दिन का अंतर है. दोनों पर्वों में लोग जुलूस निकालते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 23, 2017 9:20 AM
पटना : आने वाले महीनों में बकरीद, दशहरा, मुहर्रम, दीपावली एवं छठ पर्व के मद्देनजर विधि-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर मंगलवार को प्रमंडलीय आयुक्त आनंद किशोर ने अधिकारियों को साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने कहा कि इस बार दशहरा और मुहर्रम के बीच मात्र एक दिन का अंतर है. दोनों पर्वों में लोग जुलूस निकालते हैं. इसलिए आवश्यक है कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आम सहमति बनाते हुए विधि-व्यवस्था सुनिश्चित की जाये.
उन्होंने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आगामी दशहरा तथा मुहर्रम के अवसर पर पूर्व से निबंधित पूजा आयोजन समितियों तथा मुहर्रम जुलूस का रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर तक अवश्य कर लें तथा लाइसेंस देने के पूर्व पूजा स्थल तथा जुलूस निकाले जाने के मार्गों का सत्यापन करते हुए समय का निर्धारण अवश्य कर लें. बैठक में राजेश कुमार, पुलिस उप महानिरीक्षक, केंद्रीय क्षेत्र, पटना के साथ डीएम संजय कुमार अग्रवाल व पटना नगर निगम आयुक्त अभिषेक सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
पंडाल लगाने व जुलूस निकालने वाली समितियों के कम से कम दस सक्रिय सदस्यों का नाम, पता तथा मोबाइल नंबर संग्रहित करें. इन सभी सदस्यों से एक बॉड लेटर भरवाना निश्चित करें.
सभी महत्वपूर्ण तथा बड़े पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाये. बिना कैमरा वाले पंडाल को अनुमति नहीं दी जाये. पंडालों में ‘आप सीसी टीवी कैमरों की निगरानी में हैं’ सूचना को प्रदर्शित करें.
पूजा पंडालों में आयोजन समितियों द्वारा अग्निशमन उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें. अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि लाइसेंस निर्गत करने से पूर्व अग्निशमन पदाधिकारी का सत्यापन प्राप्त कर लें.महाप्रबंधक पेसू को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करेें कि सभी पूजा समितियों द्वारा पूजा पंडालों में वैध रूप से विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया गया है. अवैध रूप बिजली का उपयोग पर प्राथमिकी दर्ज की जाये.

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