फर्जी महिला प्रसार पदाधिकारी को नहीं पकड़ पायी निगरानी

पटना : अतरी प्रखंड कार्यालय गया में वर्ष 1989 से 1997 तक महिला प्रसार पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रीता कुमारी निवासी बिहारशरीफ नालंदा को निगरानी आज तक अपने गिरफ्त में नहीं ले सकी. उक्त परिस्थिति में विशेष अदालत ने अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए अभिलेख को बंद कर जमा करने का निर्देश दिया. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 23, 2017 9:21 AM
पटना : अतरी प्रखंड कार्यालय गया में वर्ष 1989 से 1997 तक महिला प्रसार पदाधिकारी के पद पर कार्यरत रीता कुमारी निवासी बिहारशरीफ नालंदा को निगरानी आज तक अपने गिरफ्त में नहीं ले सकी. उक्त परिस्थिति में विशेष अदालत ने अभियुक्त को फरार घोषित करते हुए अभिलेख को बंद कर जमा करने का निर्देश दिया. उक्त मामला 26 अगस्त, 1997 में दर्ज किया गया था.
इस मुकदमे में 17 साल बाद कोई प्रगति नहीं देखते हुए अदालत ने स्थायी वारंट जारी करते हुए अभिलेख को बंद कर दिया है. दरअसल रीता कुमारी व उसके उसके पति शिव चौधरी उर्फ शिवनंदन चौधरी को अभियुक्त बनाते हुए यह आरोप लगाया गया था कि रीता कुमारी ने पति के सहयोग से दूसरी महिला विमला कुमारी का प्रमाणपत्र चुरा कर वर्ष 1989 में सरकारी पद प्राप्त किया.

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