पटना : राजधानी स्थित वीणा और अल्पना सिनेमा हॉल का लाइसेंस मृत व्यक्तिके नाम पर जारी कर दिया गया. इस बारे में चार सप्ताह के भीतर जवाबदेने का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया है.चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय कीखंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
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मृत व्यक्तियों के नाम जारी कर दिया गया सिनेमा हॉल का लाइसेंस
पूर्व में राज्य सरकार द्वारा अदालत में दिये गये हलफनामे में बताया गया था कि मॉल एवं सिनेमा हॉल में सुरक्षा व्यवस्था ठीकहै. बावजूद इसके अभी हाल ही में बोरिंग रोड स्थित जीवी मॉल में आगलगने के बाद राजधानी के मॉल की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गयी थी. इसके बाद याचिकाकर्ता द्वारा अदालत में पूरक शपथ पत्र दायर कर इस बात कीओर अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया कि सरकार ने हलफनामा में जो बातें कहीहैं, वह कहीं से भी सही नहीं है. याचिकाकर्ता द्वारा अदालत को यह भी बतायागया कि राजधानी पटना में वीणा सिनेमा हॉल और दीघा में अल्पना सिनेमा हॉल का लाइसेंस मृत व्यक्तियों के नाम पर जारी कर दिया गया है. यह सरासरआमजनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है. अदालत ने इस बात को गंभीरता सेलेते हुए राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया है.
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