BIHAR : दुष्कर्म मामले के आरोपी निखिल को शादी करने के लिए पटना हाईकोर्ट ने दिया 3 माह की बेल

तीन माह बाद करना है सरेंडर पटना : पटना उच्च न्यायालय ने दलित लड़की से दुष्कर्म मामले में मुख्य अभियुक्त बनाये गये आॅटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें तीन माह की औपबंधिक जमानत दे दी है. जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने निखिल प्रियदर्शी की ओर से दायर अपील […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 24, 2017 7:52 AM
तीन माह बाद करना है सरेंडर
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने दलित लड़की से दुष्कर्म मामले में मुख्य अभियुक्त बनाये गये आॅटोमोबाइल कारोबारी निखिल प्रियदर्शी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें तीन माह की औपबंधिक जमानत दे दी है. जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने निखिल प्रियदर्शी की ओर से दायर अपील पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
अदालत ने याचिकाकर्ता को यह भी निर्देश दिया कि वह तीन माह बाद निचली अदालत में सरेंडर करें और लड़की की गवाही के बाद ही जमानत की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में फैसला होगा. गौरतलब है कि बिहार के इस बहुचर्चित दुष्कर्म कांड का मुख्य अभियुक्त निखिल प्रियदर्शी को बनाया गया है. वहीं मामले में निखिल के अलावा उसके भाई तथा पिता को अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज कराया गया था. बाद में पीड़िता ने इस कांड में बिहार कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश पांडे, मृणाल किशोर तथा संजीत कुमार के शामिल होने की बात बतायी थी.
आरोपों के बाद ब्रजेश पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. बुधवार को सुनवाई के समय अदालत को बताया गया कि यह मामला जोर-जबरदस्ती का नहीं है, बल्कि आपसी रजामंदी से दोनों पक्षों द्वारा यह कार्य हुआ है. बताया गया कि दोनों पक्ष एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त निखिल प्रियदर्शी को इस आधार पर तीन माह की औपबंधिक जमानत मंजूर की कि तीन माह के बीच पीड़िता से शादी करेगा और तीन माह पूरा होने पर निचली अदालत में समर्पण करेगा. ट्रायल शुरू होने के उपरांत पीड़िता की गवाही के बाद आगे का फैसला किया जायेगा.

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