हाइकोर्ट: प्रभात खबर की खबर का हवाला देते हुए दायर याचिका पर कड़ा रुख, माेइनुल हक स्टेडियम के रखरखाव पर कोर्ट नाराज, चार सप्ताह में मांगा जवाब

पटना: पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी के मोइनुल हक स्टेडियम की जीर्ण-शीर्ण अवस्था पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 25, 2017 10:27 AM
पटना: पटना उच्च न्यायालय ने राजधानी के मोइनुल हक स्टेडियम की जीर्ण-शीर्ण अवस्था पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से चार सप्ताह में वस्तुस्थिति की जानकारी देते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है.

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत मोइनुल हक स्टेडियम जहां कभी क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ी अपना भविष्य देखते थे, आज उसकी हालत खराब है.

याचिकाकर्ता ने राजधानी पटना से प्रकाशित हिंदी दैनिक प्रभात खबर के 24 नवंबर के अंक में मोइनुल हक स्टेडियम की दयनीय हालत को लेकर प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए उसके बेहतर रखरखाव के लिए सरकार को दिशा निर्देश देने की मांग की.

Next Article

Exit mobile version