नामांकन शुल्क के साथ 40 हजार रुपये हर्जाना दे प्रबंधन
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने फर्जी तरीके से पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों के नामांकन पर नाराजगी जताते हुए छात्रों को नामांकन राशि वापस करने के साथ-साथ 40 हजार रुपये प्रति छात्र हर्जाना देने का निर्देश कॉलेज प्रबंधन को दिया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने एक्जाल्ट एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से दायर […]
पटना : पटना उच्च न्यायालय ने फर्जी तरीके से पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों के नामांकन पर नाराजगी जताते हुए छात्रों को नामांकन राशि वापस करने के साथ-साथ 40 हजार रुपये प्रति छात्र हर्जाना देने का निर्देश कॉलेज प्रबंधन को दिया है. जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने एक्जाल्ट एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. गौरतलब है कि उक्त पॉलिटेक्निक कॉलेज, हाजीपुर में संचालित होता है.
इस कॉलेज में 300 छात्रों का नामांकन नियमों का अनुपालन किये बगैर करा लिया गया. इस मामले में पूर्व में अदालत ने सायंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग के प्रधान सचिव से जवाब तलब किया था, जिसपर प्रधान सचिव की ओर से जवाब दिया गया कि प्रावधानों का उल्लंघन कर परीक्षा लेना संभव नहीं है. वहीं इस संबंध में समाज कल्याण विभाग द्वारा अदालत को बताया गया कि ऐसा कोई भी निर्देश विभाग द्वारा नहीं दिया गया है.
पटना. हाईकोर्ट ने सूबे के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक कॉलेजों में शिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण छात्रों को हो रही दिक्कतों पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार को मामले में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने सुधीर ओझा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर उक्त निर्देश दिया
एजुकेशनल ट्रिब्युनल नहीं बनने पर चार सप्ताह में मांगा जवाब
पटना उच्च न्यायालय ने सूबे के करीब एक हजार सरकार समर्थित स्कूल एवं कॉलेज से संबंधित विवाद के निबटारे के लिये एजुकेशनल ट्रिब्यूनल बनाने के निर्णय के दो वर्ष बाद भी उसका क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.