हर हाल में राजधानी की सड़कें हों जाम से मुक्त

हाईकोर्ट. अतिक्रमण व जाम पर दिखायी सख्ती पटना : राजधानी पटना की सड़कों पर आये दिन अतिक्रमण के कारण लगनेवाले जाम व अन्य समस्याओं को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निगम को कहा कि राजधानी की सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए जो भी संसाधन चाहिए, जितने भी पुलिस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 26, 2017 11:22 AM
हाईकोर्ट. अतिक्रमण व जाम पर दिखायी सख्ती
पटना : राजधानी पटना की सड़कों पर आये दिन अतिक्रमण के कारण लगनेवाले जाम व अन्य समस्याओं को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निगम को कहा कि राजधानी की सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने के लिए जो भी संसाधन चाहिए, जितने भी पुलिस बल चाहिए, वह अदालत को बताये. राजधानी की सड़कों से हर हाल में अतिक्रमण स्थायी रूप से हटना चाहिए.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकासचंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त बातें कही. सुनवाई के क्रम में अदालत को बताया गया कि जिला प्रशासन एवं नगर निगम में सामंजस्य नहीं होने के कारण अभी तक राजधानी पटना की सड़कों से अतिक्रमण को समाप्त नहीं कराया जा सका है.
अदालत ने नगर निगम के निगमायुक्त को निर्देश दिया कि वे विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित कर इस संबंध में रिपोर्ट बनाकर चार सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करें जिसमें अतक्रिमण की समस्या का स्थायी समाधान और अतक्रिमणकारियों को वेंडिंग जोन में स्थापित कर पुनर्वास के संबंध में भी जानकारी हो.
पटना. राजधानी पटना सहित सूबे के विभिन्न शहरी इलाकों में सार्वजनिक शौचालय की कमी सहित रखरखाव की व्यवस्था सही नहीं रहने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्वयं उक्त शौचालयों का निरीक्षण कर फोटोग्राफी के साथ उसकी अद्यतन स्थिति की रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने जितेन्द्र कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
हाउसिंग बोर्ड में अवैध कब्जा मामले पर सुनवाई टली : पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के खाली पड़े जमीन और फ्लैट पर अवैध रूप से कब्जा किये जाने के मामले की सुनवाई शुक्रवार को सरकार की ओर से समय की मांग किये जाने के फलस्वरूप टल गयी.
शिक्षकों की बहाली में शिक्षा विभाग के जवाब से हाईकोर्ट संतुष्ट : पटना उच्च न्यायालय ने 1988 से लंबित पड़े जीव विज्ञान और गणित के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया से संबंधित शिक्षा विभाग के जवाब से सहमति जताते हुए मामले को निष्पादित कर दिया. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी एवं जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने रविकांत कुमार सौरभ एवं अन्य की ओर से दायर अवमाननावाद पर शुक्रवार को एक साथ सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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