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बिहार में तैयार शराब नहीं जायेगी दूसरे राज्य : सुप्रीम कोर्ट

पटना :सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कार्यरत शराब कंपनियों को कोई राहत नहीं दी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शराब कंपनियों की अपील याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने शराब कंपनियों को बिहार में तैयार शराब को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी. राज्य के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 29, 2017 12:28 AM
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पटना :सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कार्यरत शराब कंपनियों को कोई राहत नहीं दी है. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शराब कंपनियों की अपील याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने शराब कंपनियों को बिहार में तैयार शराब को राज्य से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी. राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने शराब कंपनियों को इस मामले में कोई राहत नहीं दी थी. इसके बावजूद कंपनियों की ओर से अपील याचिका दायर की गयी थी. इसी याचिका की सुनवाई के क्रम में यह फैसला आया है. शराब कंपनियों ने दलील दी थी कि उनके यहां बनी करीब दौ सौ करोड़ रुपये के शराब को राज्य के बाहर ले जाने की अनुमति दी जाये, लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना. राज्य सरकार ने पिछले साल दो अक्तूबर को प्रदेश में शराबबंदी का नया कानून लागू कर दिया है. इसके तहत प्रदेश में शराब की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध के साथ ही यहां कार्यरत शराब कंपनियों को भी एक अप्रैल से लाइसेंस नवीकरण पर रोक लगा दी है.

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