इंटर शिक्षा परिषद के तदर्थ नियुक्तियों पर यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश

पटना : हाईकोर्ट ने बीस वर्षों तक विभिन्न पदों पर तदर्थ (एडहॉक) पर कार्य करनेवाले कर्मचारियों को हटाने के बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद के निर्णय पर गंभीरता दिखाते हुए मामले को यथास्थिति रखने का निर्देश देते हुए एक सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 5, 2017 9:07 AM
पटना : हाईकोर्ट ने बीस वर्षों तक विभिन्न पदों पर तदर्थ (एडहॉक) पर कार्य करनेवाले कर्मचारियों को हटाने के बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद के निर्णय पर गंभीरता दिखाते हुए मामले को यथास्थिति रखने का निर्देश देते हुए एक सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने परमेश्वर प्रसाद-2 और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि 1993-96 में उन लोगों की तदर्थ नियुक्ति (एडहॉक एप्वाइंटमेंट) विभिन्न पदों पर की गयी थी.
बोर्ड व निगमों के खाली पदों के कार्रवाई का ब्योरा तीन सप्ताह के अंदर करें प्रस्तुत
पटना. हाईकोर्ट ने सूबे के विभिन्न बोर्ड व निगम में सदस्यों के पद रिक्त रहने के संबंध में राज्य सरकार से अब तक की गयी कार्रवाई का ब्योरा तीन सप्ताह के अंदर अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने नागरिक अधिकार मंच की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर बताया गया कि राज्य सरकार के विभिन्न आयोग, बोर्ड एवं निगम के सदस्यों के दर्जनों पद खाली रहने के कारण विकास सहित अन्य कई कार्य सही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं. लेकिन, उक्त रिक्त पदों को भरने की दिशा में सरकार द्वारा कोई गंभीर प्रयास नहीं किया जा रहा है.
हार्डिंग पार्क के सौंदर्यीकरण पर एक सप्ताह में मांगा जवाब
पटना. हाईकोर्ट ने राजधानी के हार्डिंग पार्क के विकास और सौंदर्यीकरण मामले पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है.
साथ ही अब तक की गयी कार्रवाई का ब्योरा अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है़ चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन व जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अधिवक्ता शंभु शरण सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. अधिवक्ता शंभु शरण ने अदालत को बताया कि सरकार द्वारा कोर्ट को बार-बार आश्वासन दिया गया, लेकिन अब तक हार्डिंग पार्क व उसके पास की परती जमीनों की उपेक्षा हो रही है.
साथ ही फ्लाईओवर निर्माण के दौरान पार्क के पास से पटना जंक्शन की ओर जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है. जिस कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. हाईकोर्ट ने उन सभी बिंदुओं पर सरकार को अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया.

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