शराबबंदी : निलंबित कर्मियों का प्रोमोशन बाधित नहीं हो : हाईकोर्ट

पटना : पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी लागू करने में लापरवाही के आरोप में किसी कर्मचारी के निलंबन के कारण उसकी पदोन्नति में बाधा नहीं आनी चाहिए. यदि ऐसा होता है, तो वह सक्षम न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है. जस्टिस एहसानउद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने ईश्वर चंद विद्यासागर व अन्य […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 6, 2017 7:33 AM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी लागू करने में लापरवाही के आरोप में किसी कर्मचारी के निलंबन के कारण उसकी पदोन्नति में बाधा नहीं आनी चाहिए.
यदि ऐसा होता है, तो वह सक्षम न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है. जस्टिस एहसानउद्दीन अमानुल्लाह की एकलपीठ ने ईश्वर चंद विद्यासागर व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करतेहुए उक्त आदेश दिया. अदालत ने मंगलवार को याचिकाकर्ता को निलंबन से मुक्त करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया. उत्पाद अधिनियम (शराबबंदी) में लापरवाही बरतने के आरोप में याचिकाकर्ताओं को निलंबित कर दिया गया था. साथ ही उनकी पदोन्नति में भी बाधा उत्पन्न हो गयी थी. राज्य सरकार के उक्त निर्णय को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगायी थी. वहीं, आज निलंबित पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार अकेला, रवींद्र नाथ सिंह व कृपा शंकर आजाद के मामले की सुनवाई नहीं हो सकी.

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