बिहार : गुरुग्राम रेयान इंटरनेशनल स्कूल घटना के बाद CBSE का आदेश, बगैर सत्यापन नहीं करें नियुक्ति

पटना : गुरुग्राम में रेयान इंटरनेशनल स्कूल की घटना के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में नियमित व संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करने को कहा है. एनसीपीसीएआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) के एक पत्र के जवाब में बोर्ड ने कहा है कि पूर्व से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 13, 2017 8:21 AM
पटना : गुरुग्राम में रेयान इंटरनेशनल स्कूल की घटना के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में नियमित व संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन करने को कहा है. एनसीपीसीएआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) के एक पत्र के जवाब में बोर्ड ने कहा है कि पूर्व से ही इस तरह का प्रावधान है.
इसके बावजूद स्कूल ऐसा नहीं करते, तो इसके लिए जल्द ही स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी किया जायेगा, ताकि कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन कराया जाये. बोर्ड की ओर से कहा गया है कि सत्यापन बगैर स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी. वैसे अभ्यर्थी जो किसी आपराधिक मामले में आरोपी हों, उन्हें भी नियुक्त नहीं किया जा सकता है. वहीं आयोग ने वैसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जहां नियम की अनदेखी कर कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है.

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