बिना वैकल्पिक इंतजाम न हटाएं झुग्गी

राहत. आर ब्लॉक इलाके में 130 झोंपड़ियों में रहनेवाले लोगों को हटाने का मामला पटना : पटना उच्च न्यायालय में नगर निगम ने बुधवार को यह साफ कर दिया कि बिना वैकल्पिक इंतजाम के राजधानी के आर ब्लॉक और इको पार्क इलाके से झुग्गी नहीं हटाये जायेंगे. राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 14, 2017 8:52 AM
राहत. आर ब्लॉक इलाके में 130 झोंपड़ियों में रहनेवाले लोगों को हटाने का मामला
पटना : पटना उच्च न्यायालय में नगर निगम ने बुधवार को यह साफ कर दिया कि बिना वैकल्पिक इंतजाम के राजधानी के आर ब्लॉक और इको पार्क इलाके से झुग्गी नहीं हटाये जायेंगे. राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के किसी को भी हटाया नहीं जायेगा.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डा अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बबीता कुमारी व अन्य की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की. इन क्षेत्रों में 130 झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को हटाने के विरुद्ध जनहित याचिका दायर की गयी थी. जिसमें बताया गया था कि बगैर वैकल्पिक व्यवस्था के लोगों को हटाया जा रहा है.
बादशाही पइन से हटेगा अतिक्रमण
पटना. हाईकोर्ट में दक्षिण पटना को जलजमाव से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण बादशाही पइन पर अतिक्रमण एवं साफ-सफाई के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई. नगर निगम ने अदालत को बताया कि इस समस्या से निबटने के लिए सूबे के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चरणबद्ध कार्ययोजना बना ली गयी है. उसी आधार पर कार्य कर समस्या का निबटारा कर लिया जायेगा. अदालत ने निगम के जवाब से संतुष्ट होकर मामले को निष्पादित कर दिया. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने रंजीत कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया.
जाम पर कोर्ट नाराज
पटना : हाईकोर्ट ने राजधानी में जाम को लेकर गहरी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने सरकार के विभागों में आपसी सामंजस्य के अभाव के कारण लगने वाले जाम पर गंभीर रुख अपनाते हुए नगर निगम व राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने पीआइएल फोरम की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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