सहायक जेलर को दो साल कारावास
पटना: बिहार के पटना जिले की एक अदालत ने रिश्वत लेने के एक मामले में बाढ मंडल जेल के पूर्व सहायक जेलर नागेश्वर प्रसाद साह को दो साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. विशेष न्यायाधीश (निगरानी) वी के राय ने 19 वर्ष पुराने उक्त मामले में बाढ मंडल […]
पटना: बिहार के पटना जिले की एक अदालत ने रिश्वत लेने के एक मामले में बाढ मंडल जेल के पूर्व सहायक जेलर नागेश्वर प्रसाद साह को दो साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
विशेष न्यायाधीश (निगरानी) वी के राय ने 19 वर्ष पुराने उक्त मामले में बाढ मंडल कारा के पूर्व सहायक जेलर नागेश्वर प्रसाद साह को आज दो साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
वर्ष 1994 में बाढ मंडल कारा में पदस्थापन के दौरान साह ने जेल में रोजमर्रा की सामग्रियां सप्लाई करने वाले एक सप्लायर से उसकी बकाया राशि भुगतान करने के एवज में उनसे पांच हजार रुपये घूस के तौर पर मांग की थी.
सप्लायर ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की थी और निगरानी विभाग की टीम ने साह को उक्त सप्लायर से घूस के तौर पांच हजार रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.