पटना : प्रवर्तन निदेशालय को बिहार के पूर्व दवा नियंत्रक वाई के जयसवाल की करीब 1.13 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को जब्त करने का आदेश मिल गया है. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक ईडी को इसके लिए सक्षम प्राधिकार से आदेश गत दो सितंबर को प्राप्त हुआ. ईडी ने जयसवाल और उनकी पत्नी एवं पुत्र के नाम करीब 1.13 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति को गत मार्च महीने में राज्यसात किया था, पर पीएमएलए के तहत इसकी संपुष्टि का आदेश सक्षम प्राधिकार से उसे गत दो सितंबर को प्राप्त हुआ.
सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त होने के बाद ईडी अब जयसवाल की अचल संपत्ति को अब अपने हाथ में लेगा, जिसमें पांच भूखंड, पटना में स्थित एक आवास एवं दो दुकान शामिल है. जयसवाल और उनके परिवार की चल संपत्ति में कई बैंक खाते में जमा राशि, जीवन बीमा योजना की पालिसी और शेयर में अन्य निवेश शामिल हैं. जयसवाल द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से भ्रष्ट तरीके से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह मामला 2007 में दायर किया गया था.
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