अवैध स्टोन क्रशर उद्योग के संचालक को अग्रिम जमानत

पटना : अवैध स्टोन चिप्स क्रशर मशीन उद्योग संचालित करने के अभियुक्त को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली. न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा की एकलपीठ ने धानु साव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. रोहतास जिला के गोपी बिगहा क्रसर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 20, 2017 8:47 AM
पटना : अवैध स्टोन चिप्स क्रशर मशीन उद्योग संचालित करने के अभियुक्त को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली. न्यायाधीश जितेंद्र मोहन शर्मा की एकलपीठ ने धानु साव की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. रोहतास जिला के गोपी बिगहा क्रसर मार्केट में पुलिस ने छापेमारी कर स्टोन चिप्स बनाने का अवैध क्रशर उद्योग का खुलासा किया था.
पटना. पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री राजेंद्र मेनन की एकलपीठ ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को 11 अक्तूबर को उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. डा अरुण कुमार झा एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी है.

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