पटना : प्रधानमंत्री आवास सह ऋण अनुदान योजना के तहत शहरी क्षेत्र के छह से 18 लाख वार्षिक आय वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम छह से 12 लाख तक के कर्ज का प्रावधान हैं. इन्हें 2.30 से 2.67 लाख तक ब्याज अनुदान प्राप्त होगा. सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में भारतीय स्टेट बैंक सहित प्रदेश के नौ प्रमुख बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया.
इस योजना का लाभ कोई भी वह व्यक्ति उठा सकता है, जिसके पास पक्का मकान नहीं हो तथा गृह निर्माण की जमीन का स्वामित्व उसके नाम से हो. नया फ्लैट खरीदते समय भी इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है. 12 लाख तक के वार्षिक आय वाले मध्यम आय वर्ग-1 के अंतर्गत आयेंगे और उन्हें नौ लाख तक के कर्ज पर चार प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान प्राप्त होगा, जबकि 18 लाख तक की आय वालों को 12 लाख तक के कर्ज पर तीन प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान मिलेगा.
योजना के तहत अभी तक बैंकों ने बिहार में मात्र 86 लोगों का ही ऋण स्वीकृत किया है. दिसंबर तक प्रभावी रहनेवाली गृह ऋण अनुदान योजना का मध्यम आय वर्ग के अधिकाधिक लोगों को लाभ देने व विज्ञापन के जरिये योजना के प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया. राज्य सरकार के कर्मी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा लिये जानेवाले आवास ऋण की गारंटी सरकार देती है.