निगम से लें ट्रेड लाइसेंस, तभी मिलेगी दुकान खोलने की अनुमति

पटना : अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई दुकान खोलना चाहते हैं या फिर आपका पहले से कोई व्यापार है, तो अब आप को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. शुक्रवार को नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति में निर्णय लिया गया. बैठक का आयोजन मौर्या लोक स्थित निगम मुख्यालय के मेयर चेंबर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 23, 2017 5:04 AM

पटना : अगर आप किसी भी क्षेत्र में कोई दुकान खोलना चाहते हैं या फिर आपका पहले से कोई व्यापार है, तो अब आप को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. शुक्रवार को नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति में निर्णय लिया गया. बैठक का आयोजन मौर्या लोक स्थित निगम मुख्यालय के मेयर चेंबर में आयोजित किया गया था.

बैठक में मेयर सीता साहू, नगर आयुक्त अभिषेक सिंह सहित अन्य संबंधित लोग मौजूद थे. ट्रेड लाइसेंस का निर्णय लेने के बाद अब इसे निगम की बोर्ड में लाया जायेगा. वहां से पास होने के बाद निगम इसका प्रस्ताव राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए नगर विकास व आवास विभाग को भेज देगा. इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से सभी नागरिक सुविधाओं में पीआईडी लागू करने के लिए भी निगम राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगी. फिलहाल निगम की जन सुविधाओं के लिए पहले प्रॉपर्टी आईडी नंबर बताने की अनिवार्यता कर दी गयी है. इसमें जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र को अलग रखा गया है.

अब तीन वर्षों लिए होगी शौचालय की बंदोबस्ती : नगर निगम शहर में अपने सभी प्रकार के शौचालयों को
तीन वर्षों लिए बंदोबस्ती करेगा. मगर इस बार आम लोगों से शुल्क लेने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इसमें सार्वजनिक शौचालय का शुल्क दो रुपये से बढ़ा कर तीन रुपये, रिक्शा ठेला चालकों को पचास पैसा के बढ़ा कर एक रुपया व डीलक्स शौचालय का शुल्क तीन से बढ़ा कर पांच रुपया
कर दिया गया है. नगर आयुक्त के अनुसार इस बार छाेटे ग्रुप के आधार पर निविदा की जायेगी. शिकायत के निवारण व निरीक्षण के दौरान कमियां पाये जाने पर कभी भी एग्रीमेंट रद्द करने का भी प्रावधान रहेगा. गौरतलब है कि शहर में निगम के 32 डीलक्स शौचालय सहित कुल 87 सार्वजनिक शौचालय हैं.
प्रत्येक वार्ड में तीन-तीन सफाई मजदूर: नगर निगम प्रत्येक वार्ड में तीन-तीन और सफाई मजदूर रखेगा. प्रत्येक तीन कर्मी में एक कर्मी की बहाली चालक होने की शर्त पर होगी. इसका निर्णय भी सशक्त स्थायी समिति से लिया गया. यह निर्णय दशहरा व छठ पर्व को लेकर किया गया है. हालांकि शहर के 34 ऐसे वार्ड हैं, जहां केंद्रीय मानक से अधिक सफाई मजदूर हैं. कई वार्डों में 30 से भी अधिक सफाई मजदूरों की संख्या हो गयी है.
इन मुद्दों पर भी लिया गया निर्णय
राजेंद्र नगर रोड नंबर चार व पांच के सामने पार्क में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा लगाने पर एनओसी
निगम कर्मियों को 28 मार्च, 2016 से पेंशन देने की मंजूरी, अब विभाग को भेजा जायेगा प्रस्ताव.
राजेंद्र नगर रोड नंबर चार व पांच के सामने पार्क में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा लगाने पर एनओसी
राजेंद्र नगर गोलंबर के पास रोड नंबर आठ में पद्मश्री शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव की प्रतिमा लगेगी
कई निर्णय लिये गये हैं. ट्रेड लाइसेंस देने का अधिकार भी नगर निगम को है. अगर निगम ट्रेड लाइसेंस देने लगेगा, तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी मनमाने तरीके से दुकान नहीं खोल सकेगा, इसके अलावा आवासीय क्षेत्र व अौद्योगिक क्षेत्र व बाजार वाले क्षेत्र का भी ध्यान रखा जायेगा.
अभिषेक सिंह, नगर आयुक्त

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