अवैध बालू उत्खनन में 74 को अग्रिम जमानत

पटना. पटना एडीजे-13 ब्रजकिशोर सिंह की अदालत द्वारा अवैध बालू उत्खनन मामले में पोकलेन मशीन के मालिक समेत 74 लोगों के अग्रिम जमानत आवेदन को मंजूर कर लिया. अदालत में 14 अग्रिम जमानत आवेदनों की सुनवाई के दौरान कुल 74 लोगों के जमानत आवेदन पर बहस की गयी. उक्त जमानत आवेदन में पोकलेन मशीन के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 24, 2017 10:20 AM
पटना. पटना एडीजे-13 ब्रजकिशोर सिंह की अदालत द्वारा अवैध बालू उत्खनन मामले में पोकलेन मशीन के मालिक समेत 74 लोगों के अग्रिम जमानत आवेदन को मंजूर कर लिया. अदालत में 14 अग्रिम जमानत आवेदनों की सुनवाई के दौरान कुल 74 लोगों के जमानत आवेदन पर बहस की गयी.
उक्त जमानत आवेदन में पोकलेन मशीन के मालिक व ड्राइवरों के जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई. अदालत ने पोकलेन मशीन के मालिक इंद्र देव राय, सुनील कुमार पटेल, प्रभु नारायण दास, राजेश्वर सिंह, मनोज कुमार सिंह, मो अशरफ समेत 74 लोगों का अग्रिम जमानत आवेदन मंजूर किया. यह मामला भादवि की धारा 147, 148, 149, 406, 379, 120बी एवं बिहार अवैध खनन एक्ट के तहत दर्ज किया गया था.

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