पटना : चिकित्सकों की बहाली पर क्या हुई कार्रवाई, मांगी जानकारी

पटना : हाईकोर्ट ने सूबे के जन स्वास्थ्य केंद्र से लेकर चिकित्सा महाविद्यालयों एवं आईजीआईएमएस में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को भरने के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दो सप्ताह में अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2017 8:35 AM
पटना : हाईकोर्ट ने सूबे के जन स्वास्थ्य केंद्र से लेकर चिकित्सा महाविद्यालयों एवं आईजीआईएमएस में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को भरने के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई हुई है, इस संबंध में स्टेटस रिपोर्ट दो सप्ताह में अदालत में प्रस्तुत करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.
चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने जितेंद्र कुमार सिंह की ओर से दायर लोकहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर द्वारा अदालत को बताया गया था कि सूबे के मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटलों सहित सदर अस्पताल एवं आईजीआईएमएस में अभी तक केवल असिस्टेंट प्रोफेसर एवं मेडिकल ऑफिसर की बहाली की गयी है.
इसके लिए बीपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 1156 पदों एवं मेडिकल ऑफिसर के पदों पर संविदा पर बहाली के लिए आवेदन निकाल कर बहाली कर ली गयी है. वहीं अभी भी चिकित्सक, प्रोफेसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर के पदों पर बहाली नहीं की गयी है. अदालत ने सुनवाई करते हुए अस्पतालों में चिकित्सकों के रिक्त पदों से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा.

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