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पटना : अस्पतालों की भूमि पर अतिक्रमण, मांगी रिपोर्ट
पटना : पटना हाईकोर्ट ने सूबे के सिविल सर्जन के अधीनस्थ अस्पतालों की भूमि का अतिक्रमण किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीशों से भेजी गयी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने सूबे के सिविल सर्जन के अधीनस्थ अस्पतालों की भूमि का अतिक्रमण किये जाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीशों से भेजी गयी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार के अधिवक्ता को उपलब्ध कराने का निर्देश पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई की.
गौरतलब है कि सूबे के जिलों में सिविल सर्जन के अधीनस्थ अस्पतालों की भूमि पर भी अतक्रिमणकारियों का कब्जा है और राज्य सरकार अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है. हाईकोर्ट ने पूर्व में सुनवाई करते हुए राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निर्देश दिया था कि वे इस बात से संबंधित रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपें.
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