पटना : ध्वनि प्रदूषण पर जवाब दे सरकार

कोर्ट सख्त. अवैध पंडालों पर गंभीर पटना : हाईकोर्ट ने बगैर अनुमति के पंडाल लगाने और ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने से होनेवाले ध्वनि प्रदूषण पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए पूर्व के अदालती आदेश के आलोक में की जा रही कार्रवाई का ब्योरा मांगा है. कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह के भीतर अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 10, 2017 8:56 AM
कोर्ट सख्त. अवैध पंडालों पर गंभीर
पटना : हाईकोर्ट ने बगैर अनुमति के पंडाल लगाने और ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर बजाने से होनेवाले ध्वनि प्रदूषण पर गंभीर रुख अख्तियार करते हुए पूर्व के अदालती आदेश के आलोक में की जा रही कार्रवाई का ब्योरा मांगा है.
कोर्ट ने सरकार से चार सप्ताह के भीतर अदालत में रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही अदालत ने दीपावली पर्व के मद्देनजर पटाखे से होनेवाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने संबंधी याचिका को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है.
इसलिए इस पर किसी भी प्रकार का निर्देश देना हाईकोर्ट द्वारा उचित नहीं है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने समीर कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने पूर्व में ही यह निर्देश दिया था कि बगैर अनुमति के पूजा पंडाल नहीं लगाये जायेंगे और न ही तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाये जायेंगे. बावजूद इसके पूजा के दौरान राजधानी पटना के साथ-साथ अन्य कई जगहों पर बगैर अनुमति के पंडाल लगाये गये और लाउडस्पीकर बजाया गया, जिससे ध्वनि प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. परंतु सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

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