पटना : कुलपति, यूजीसी को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश
पटना : पटना हाईकोर्ट ने यूजीसी नियम 2009 के लागू होने और बिहार में 2012 में इसके लागू होने के मध्य पीएचडी कर रहे अभ्यर्थियों के मामले में उपजे विरोधाभास और विवाद पर मगध विवि के कुलपति, यूजीसी सहित अन्य प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया […]
पटना : पटना हाईकोर्ट ने यूजीसी नियम 2009 के लागू होने और बिहार में 2012 में इसके लागू होने के मध्य पीएचडी कर रहे अभ्यर्थियों के मामले में उपजे विरोधाभास और विवाद पर मगध विवि के कुलपति, यूजीसी सहित अन्य प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने नीलम सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पीएचडी की उपाधि हेतु यूजीसी द्वारा नया नियम 2009 में बना कर गजट प्रकाशित किया गया. वहीं बिहार में यह 2012 में लागू किया गया है. परंतु इससे पूर्व याचिकाकर्ता द्वारा पीएचडी की थीसिस जमा कर दी गयी.