पटना: उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नॉन बैंकिंग कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है. बिहार जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम 2002 में संशोधन किया जायेगा. संशोधन को विधानमंडल के मॉनसून सत्र में पारित कराया जायेगा. बुधवार को वह नॉन बैंकिंग कंपनियों के क्रियाकलापों की समीक्षा कर रहे थे.
समीक्षा बैठक में उनके अलावा वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह, वित्त सचिव व्यय संजीव हंस, पटना के डीएम एन सरवण कुमार व एएसपी मनु महाराज मौजूद थे. श्री मोदी ने बताया कि नॉन बैंकिंग कंपनियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए राज्य के सभी वरीय उपसमाहर्ता बैंकिंग को प्रशिक्षित किया जायेगा.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अधिकारियों को पांच जून को प्रशिक्षण देगा. इस दौरान कानूनी प्रावधानों से उन्हें अवगत कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि विभाग के अधिकारी पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, तमिलनाडु व महाराष्ट्र में छोटे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रचलित कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करेंगे और उसी के आधार पर बिहार जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम 2002 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करेंगे. संशोधनों को अगले बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र में पारित कराया जायेगा.
डीएम डॉ एन सरवण कुमार व एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि पटना में नॉन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ सात मामले दर्ज कराये गये हैं. रोज वैली, प्रयाग ग्रुप, एक्टिव ग्रुप, विजियोर ग्रुप, चक्र ग्रुप, आइकोर इ सर्विसेज लिमिटेड, एंजिल एग्रोटेक, एराइज भूमि डेवलपर्स, धनोल्टी डेवलपर्स, वेलफेयर कंपनी, मोरल क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी, जीवनदीप इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड आदि कंपनियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई के तहत छापामारी की गयी है. पटना व बाढ़ में भी नन बैंकिंग कंपनियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया गया है.