नयी दिल्ली : जदयू के बागी शरद यादव गुट ने पार्टी के राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह की संसद सदस्यता समाप्त करने की याचिका राज्यसभा सभापति के समक्ष पेश की है. शरद गुट की ओर से जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष बनाये गये छोटूभाई वसावा ने सभापति कार्यालय में पेश याचिका में सिंह द्वारा पार्टी की सदस्यता छोड़ने के आधार पर राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की है.
शरद गुट की ओर से आज जारी विज्ञप्ति के मुताबिक वसावा ने पार्टी के राज्यसभा सदस्य अली अनवर के माध्यम से पेश याचिका में राज्यसभा सदस्यता अयोग्यता नियम 1985 के नियम छह के तहत सिंह की सदस्यता समाप्त करने की मांग की है. उल्लेखनीय है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाला जदयू का गुट पहले ही अली अनवर और शरद यादव को राज्यसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की राज्यसभा सभापति के समक्ष अनुशंसा कर चुका है.
नीतीश गुट सिंह को शरद यादव की जगह राज्यसभा में पार्टी का नेता नियुक्त करने के बारे में पहले ही सभापति कार्यालय को सूचित कर चुका है. इसके बाद ही नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के माध्यम से शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने की सभापति के समक्ष अनुशंसा की थी. दोनों सांसदों की सदस्यता रद्द करने की अर्जी राज्यसभा के सभापति एम वैंकेया नायडू के समक्ष लंबित है. अली अनवर द्वारा पेश वसावा की याचिका में दलील दी गयी है कि भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन राजग का समर्थन कर नीतीश जदयू से अपनी प्राथमिक सदस्यता स्वेच्छा से छोड चुके हैं.
सिंह अपने कार्यकलापों और बयानों से लगातार नीतीश का समर्थन कर रहे हैं. इससे साफ है कि सिंह ने भी जदयू की प्राथमिक सदस्यता स्वत: छोड़ दी है. याचिका में वसावा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू की अगुवाई में बने महागठबंधन की शर्तों का हवाला देते हुये राज्यसभा के सभापति से सिंह को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराने की मांग की है.
ये भी पढ़ें… आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ मानहानि का मुकदमा