बिहार : बाल विवाह में भागीदार बैंड व कार्ड छापने वाले मुद्रक पर होगी कार्रवाई

पटना : पंडित, मौलवी, पादरी, सिख गुरु अब ऐसी शादियों में हिस्सा नहीं लेंगे, जहां कम उम्र की लड़की व लड़के का विवाह कराया जा रहा होे. नाबालिग की शादी में बैंड बजाने वाले व शादी का कार्ड छापने वाले मुद्रक का भी लाइसेंस रद्द किया जायेगा. डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को समाहरणालय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 2, 2017 6:21 AM
पटना : पंडित, मौलवी, पादरी, सिख गुरु अब ऐसी शादियों में हिस्सा नहीं लेंगे, जहां कम उम्र की लड़की व लड़के का विवाह कराया जा रहा होे. नाबालिग की शादी में बैंड बजाने वाले व शादी का कार्ड छापने वाले मुद्रक का भी लाइसेंस रद्द किया जायेगा. डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को समाहरणालय कक्ष में बैठक के दौरान बाल विवाह पर कड़े तेवर दिखाये.
इस कुप्रथा को जड़ से खत्म करने एवं समाज को जागरूक करने के लिए हिन्दू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई समुदाय के गुरु एवं शादी का कार्ड प्रिंट करने वाले प्रिंटर्स, बैंड बाजा एजेंसी, जीविका, बाल विकास परियोजना के पदाधिकारियों के साथ बैठक में जिलाधिकारी ने समेकित प्रयास करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अब भी कई जगहों पर नाबालिग लड़के व लड़कियों की शादियां जबरन कर दी जाती हैं. समाज को बाल विवाह मुक्त करने में सभी को मिलजुल कर लड़ने की जरूरत है.
डीएम ने सभी धर्म गुरुओं से अनुरोध किया कि उनके क्षेत्र में बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में कोई सफलता की कहानी प्रकाश में आती है तो जिला प्रशासन से साझा करें. बाल विवाह उन्मूलन की दिशा में बेहतर काम करने वालों को जिला प्रशासन सम्मानित करेगा.
होगी कठोर कार्रवाई : शादी कार्ड छापने वाले सभी मुद्रक को स्पष्ट निर्देश दिया कि शादी का कार्ड छापने से पहले दोनों पक्ष के अभिभावकों से एक घोषणापत्र प्राप्त करेंगे, जिसमें यह अंकित होगा कि लड़की की उम्र 18 से कम नहीं है तथा लड़का 21 साल से कम उम्र का नहीं है. साथ ही प्रत्येक कार्ड में मुद्रक का नाम-पता होना अनिवार्य कर दिया गया है. मुद्रकों को चेतावनी दी गयी कि बगैर घोषणापत्र के शादी का कार्ड प्रिंट करने पर उनके विरुद्ध प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई होगी.
बैंड एजेंसी का रद्द होगा लाइसेंस, शादी में शामिल होने वाले भी कार्रवाई की जद में
बैंड बाजा वाले वर एवं वधू पक्ष से घोषणापत्र प्राप्त कर लें कि वर-वधू नाबालिग नहीं हैं. नाबालिग की शादी में बैंड बजाने पर लाइसेंस रद्द होगा.
जिला प्रबंधक, जीविका, सीडीपीओ गांव-देहात में समुचित निगरानी रखें तथा लोगों को बाल विवाह उन्मूलन के पक्ष में जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं.
धर्म गुरुओं ने मिलाया सुर में सुर
माे सैयद शाह समीमउद्दीन मुनिमियां, खानकाह मुनिमियां, मितन घाट ने कहा कि सरकार के इस फैसले के हम पूरी तरह से समर्थन में हैं. मौलवी यह सुनिश्चित करेंगे कि बाल विवाह से वे दूर रहें, किसी सूरत में वह निकाह नहीं करवायेंगे.
आचार्य विनोदानंद वैदिक ने कहा कि लड़कियों को खूब पढ़ाना चाहिए, ताकि वह स्वयं बाल विवाह का विरोध कर सकें. उन्होंने पुरोहितों के साथ एक सुर में कहा कि वे बाल विवाह से दूर रहेंगे और व्यापक जन जागरूकता पैदा करेंगे.
फादर जौबी पीटर ने कहा कि ईसाई समुदाय बाल विवाह के प्रति काफी जागरूक है. सुनिश्चित करेंगे कि जो भी शादियां हों उसमें नाबालिग लड़का या लड़की न हो.
ज्ञानी दलजीत सिंह, मुख्य कथावाचक, तख्त श्री हरिमंदिर जी साहब, पटना साहिब ने भी अन्य धर्म गुरुओं की बातों पर सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि सिख समुदाय में भी बाल विवाह के विरुद्ध बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया जायेगा.

Next Article

Exit mobile version