सरना को झटका, मक्कड़ गुट का रहेगा कब्जा

जिला जज ने सुनवाई के बाद दिया आदेश मामला पटना साहिब प्रबंधक कमेटी का पटना सिटी : तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधक कमेटी में पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ को बहाल कर विविध कार्य कराने का आदेश जिला जज की ओर से निर्गत किया गया है. मंगलवार को तख्त साहिब के कस्टोडियन व […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 8, 2017 7:25 AM
जिला जज ने सुनवाई के बाद दिया आदेश
मामला पटना साहिब प्रबंधक कमेटी का
पटना सिटी : तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधक कमेटी में पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ को बहाल कर विविध कार्य कराने का आदेश जिला जज की ओर से निर्गत किया गया है. मंगलवार को तख्त साहिब के कस्टोडियन व पटना के जिला सत्र न्यायाधीश कृष्णकांत त्रिपाठी ने दायर वाद संख्या 150/17 में सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है.
अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि याचिकाकर्ता सरदार अमरजीत सिंह सम्मी के मामले में सुनवाई करते हुए तीन सितंबर को हुए प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों के चुनाव को अवैध करार दिया गया है. दरअसल याचिककर्ता ने कहा कि प्रबंधक कमेटी का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी कमेटी का चुनाव नहीं कराया जा रहा है, बल्कि बैठक कर पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया.
हालांकि, चुनाव के मामले में भी जिला व सत्र न्यायाधीश ने बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार को तीन माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया था.
क्या है मामला
पंद्रह सदस्यीय प्रबंधक कमेटी की बीते तीन सितंबर को बैठक हुई थी, जिसमें दिल्ली के हरविंदर सिंह सरना को अध्यक्ष व महासचिव चरणजीत सिंह को चुना गया था, जबकि पूर्व अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ की कमेटी में वरीय उपाध्यक्ष के पद पर रहे सरदार शैलेंद्र सिंह, कनीय उपाध्यक्ष बीबी कंबलजीत कौर व सचिव महेंद्र सिंह छाबड़ा ने इसी पद पर सरना गुट में भी अपना कब्जा बनाये रखा. अब पुरानी कमेटी के बहाल रखने के आदेश के बाद तख्त साहिब में फिर सियासी हलचल बढ़ गयी है.
हालांकि, सरना गुट की ओर से 13 नवंबर को प्रबंधक कमेटी की बैठक बुलायी गयी है.

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