हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास व जुर्माना

पटना : जिले के धनरुआ थानांतर्गत नीमा गांव के बृजेंद्र हत्याकांड में अभियुक्त हृदय शर्मा को दोषी करार देते हुए पटना के एडीजे-7 राम सूरत की अदालत ने आजीवन कारावास व 33 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. यह मामला धरनरुआ कांड संख्या 239/12 से संबंधित है. इसमें मामले के सूचक रविकांत कुमार ने अपने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 16, 2017 8:17 AM
पटना : जिले के धनरुआ थानांतर्गत नीमा गांव के बृजेंद्र हत्याकांड में अभियुक्त हृदय शर्मा को दोषी करार देते हुए पटना के एडीजे-7 राम सूरत की अदालत ने आजीवन कारावास व 33 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. यह मामला धरनरुआ कांड संख्या 239/12 से संबंधित है.
इसमें मामले के सूचक रविकांत कुमार ने अपने फर्द बयान में बताया है कि 19 जुलाई 2012 को जब वह अपने पिता बृजेंद्र शर्मा के साथ सुबह 6:30 बजे खेत में पटवन करने गया था, तभी अभियुक्त हरवे-हथियार से लैस होकर उसके पिता को बुरी तरह से पीटने लगे. शोर मचाने पर हृदय शर्मा ने पिस्तौल निकाल कर उसके पिता बृजेंद्र शर्मा पर गोली चला दी. उसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी.
घटना का कारण था कि हृदय
शर्मा ने बृजेंद्र शर्मा से 17 हजार रुपये कर्ज लिया था. लौटाने की मांग करनेपर कई बार गाली-गलौज हुई थी. अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों की गवाही करायी गयी. अदालत ने हृदय शर्मा को भादवि का धारा 302/34, 120डी व 27आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनायी.

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