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पत्रकार हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने तेज प्रताप यादव की तस्वीरों पर सीबीआई से मांगी रिपोर्ट

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में फरार आरोपी के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पुत्र और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की समाचार पत्रों में प्रकाशित तस्वीरें और वीडियो से संबंधित मामले की जांच के संबंध में आज सीबीआई से उसका जवाब मांगा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति […]

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में फरार आरोपी के साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के पुत्र और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की समाचार पत्रों में प्रकाशित तस्वीरें और वीडियो से संबंधित मामले की जांच के संबंध में आज सीबीआई से उसका जवाब मांगा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ को इस बीच सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि जांच एजेन्सी ने 22 अगस्त को पत्रकार हत्याकांड मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है.

शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सालिसीटर जनरल से जानना चाहा कि क्या जांच एजेन्सी ने फरार आरोपी मोहम्म्द कैफ और मोहम्मद जावेद के साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को दर्शाने वाली मीडिया तस्वीरों और वीडियो से संबंधित मुद्दे की भी जांच की है. यह दोनों आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं. इसके बाद, न्यायालय ने जांच एजेन्सी को निर्देश दिया कि उस समय इस हत्याकांड में फरार आरोपियों को पनाह देने और जेल में बंद राजद के ताकतवर नेता तथा इस हत्याकांड के सह-आरोपी मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ तेज प्रताप की तस्वीरों के मामले में की गयी जांच के बारे में चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश की जाये.

रंजन की 13 मई को सीवान में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. आरोप है कि यह वारदात जेल में बंद राजद नेता के इशारे पर हुयी थी. इस मामले में, रंजन की पत्नी आशा रंजन ने शीर्ष अदालत से मामले की सीबीआई जांच कराने और इस मामले को दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने के अनुरोध के साथ याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सीबीआई को जांच करने और आशा रंजन को समुचित पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था.

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