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हत्या के मामले में दो आजीवन कारावास की सजा

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आज दो को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. लोक अभियोजक विनय कुमार सिंह ने बताया कि 17 जून 2010 को जाले थाना क्षेत्र निवासी कैलाश देवी ने अपने पति सत्य नारायण सदा एवं भैंसुर गभरू सदा […]

दरभंगा: बिहार के दरभंगा जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में आज दो को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

लोक अभियोजक विनय कुमार सिंह ने बताया कि 17 जून 2010 को जाले थाना क्षेत्र निवासी कैलाश देवी ने अपने पति सत्य नारायण सदा एवं भैंसुर गभरू सदा के साथ मारपीट करने एवं उनपर जानलेवा हमला करने का एक मुकदमा दायर किया था.

उन्होंने बताया कि कैलाश देवी के पति सत्य नारायण सदा की दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी और उनके भैंसुर गभरू सदा कई महीनों के इलाज के बाद ठीक हो पाए थे.

विनय ने बताया कि तदर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह ने इस मामले में जाले थाना अंतर्गत मंजरा-मुसहरी टोला निवासी सक्कन सदा और रामपुकार सदा को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा धारा 307 के तहत आठ वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी. इन दोनों द्वारा अर्थदंड की राशि नहीं दिये जाने पर उन्हें दस.दस महीने की और सजा काटनी होगी.

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