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निजी निर्माण कार्य के लिए कोटा तय, एक माह में 500 सीएफटी बालू व 250 सीएफटी गिट्टी

पटना: आम लोगों के निजी उपयोग के लिए बालू-गिट्टी खरीद का कोटा तय कर दिया गया है. इसके तहत निजी उपयोग के लिए आधार कार्ड दिखाने पर उपभोक्ताओं को एक महीने में 500 सीएफटी बालू (पांच ट्रेलर) और 250 सीएफटी गिट्टी (ढाई ट्रेलर) मिलेगा. वहीं बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए एक बार में 5000 सीएफटी […]

पटना: आम लोगों के निजी उपयोग के लिए बालू-गिट्टी खरीद का कोटा तय कर दिया गया है. इसके तहत निजी उपयोग के लिए आधार कार्ड दिखाने पर उपभोक्ताओं को एक महीने में 500 सीएफटी बालू (पांच ट्रेलर) और 250 सीएफटी गिट्टी (ढाई ट्रेलर) मिलेगा. वहीं बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए एक बार में 5000 सीएफटी बालू और 2500 सीएफटी गिट्टी दी जायेगी.

इससे अधिक की जरूरत पड़ने पर खुदरा बिक्रेता स्थल निरीक्षण कर संतुष्टि के बाद ही बालू व गिट्टी देंगे. साथ ही वे राज्य से बाहर बालू नहीं बेचेंगे. पिछले दिनों बालू-गिट्टी के अवैध खनन और कालाबाजारी पर मचे बवाल के बाद खान एवं भूतत्व विभाग ने नियमों में कई बदलाव किये हैं. इसके तहत एक दिसंबर से बालू-गिट्टी का थोक व खुदरा कारोबार बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड करेगी. खान एवं भूतत्व विभाग ने कहा है कि एक दिसंबर से आम लोग तीन तरीके से बालू-गिट्टी खरीदने का ऑर्डर दे सकते हैं.

पहले तरीके में सोमवार से शनिवार के बीच 10 बजे से पांच बजे के बीच बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड के कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0612-2215350 और 0621-2215351 पर अपनी आवश्यकता दर्ज करवा सकते हैं. दूसरे तरीके में खान एवं भूतत्व विभाग की वेबसाइट www.mines.bih.nic.in पर जाकर अपना ऑर्डर दे सकते हैं. तीसरे तरीके में स्थानीय लाइसेंसधारी खुदरा विक्रेता के यहां जाकर अपना ऑर्डर देे सकते हैं. खुदरा विक्रेता उस ऑर्डर का निर्धारित पैसा निगम के पास कैशलेस तरीके से जमा करेंगे और ग्राहक तक बालू-गिट्टी को पहुंचाने के बाद उनसे यह पूरी कीमत और पावती ले लेंगे.
एक से सात दिनों में पहुंचाना होगा बालू
खान एवं भूतत्व विभाग ने सभी 38 जिलों में बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड का डिपो बना दिया है और वहां कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है. खुदरा विक्रेताओं को लाइसेंस देने का काम 28 नवंबर तक हर हाल में पूरा करने का सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है. बालू-गिट्टी बेचने पर खुदरा विक्रेताओं के लिए आठ फीसदी कमीशन तय किया गया है. परिवहन खर्च के रूप में बालू के लिए 20 रुपये प्रति किमी प्रति 100 सीएफटी और गिट्टी के लिए 21 रुपये प्रति किमी प्रति 100 सीएफटी उन्हें दिया जायेगा. साथ ही उन्हें निर्देश दिया है कि ग्राहकों से ऑर्डर मिलने पर एक से सात दिनों में बालू-गिट्टी पहुंचाना होगा. विलंब होने पर जुर्माने के रूप में उनके कमीशन से कटौती करने का अधिकार निगम को दिया गया है. एक ऑर्डर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही उन्हें दूसरा ऑर्डर मिल सकेगा.
जिन्हें लाइसेंस उन्हें करना होगा काम
बालू-गिट्टी का खुदरा कारोबार करने वालों के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि प्रॉक्सी लाइसेंसी या अबसेंटी लाइसेंसी बर्दाश्त नहीं किये जायेंगे. इसके तहत जिनके नाम से लाइसेंस दिया जायेगा, उनको अपना काम स्वयं करना होगा. महिला लाइसेंसधारी विक्रेता को भी अपना काम खुद करना होगा. जांच के दौरान उस महिला के नाम पर उसके पति या कोई अन्य सदस्य कार्य करते हुए पाये जायेंगे तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा. खुदरा विक्रेता अपने रजिस्टर्ड व्यापारिक परिसर के अलावा कहीं अन्य जगह से व्यापार नहीं कर सकते हैं और न ही कोई आउटलेट खोल सकते हैं. लाइसेंस मिलने के तीन महीने तक कोई काम नहीं करने पर या कोई ऑर्डर नहीं देने पर डीएम को लाइसेंस रद्द करने का अधिकार दिया गया है. लाइसेंस मिलने के बाद यदि खुदरा व्यापारी को ऐसा लगता है कि वे व्यापार नहीं कर पायेंगे तो डीएम को तीन महीने का नोटिस देकर अपना लाइसेंस सरेंडर कर सकते हैं.

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