हाईकोर्ट में विस्तृत सुनवाई को याचिका मंजूर बालू-गिट्टी, मिट्टी उत्खनन नियमावली पर लगी रोक

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बालू, गिट्टी व मिट्टी के खनन, बिक्री और परिवहन के लिए बनायी गयी नयी नियमावली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस नियमावली के खिलाफ दायर याचिका को विस्तृत सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया गया है. चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 28, 2017 9:10 AM

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में बालू, गिट्टी व मिट्टी के खनन, बिक्री और परिवहन के लिए बनायी गयी नयी नियमावली पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस नियमावली के खिलाफ दायर याचिका को विस्तृत सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया गया है.

चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन एवं जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने पुष्पा सिंह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की. राज्य सरकार ने राज्य में अवैध खनन पर रोक लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में नयी नियमावली बनायी है. इसे चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका में कहा गया है कि सरकार ने नियमावली जल्दबाजी में बनायी है. इसमें बहुत खामियां हैं.

इससे बालू व्यवसायियों सहित आमजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.
पहले अध्ययन
अभी पटना हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. उसे देखने और अध्ययन करने के बाद आगे की कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी जा सकेगी.
अरुण प्रकाश, विशेष सचिव,
खान एवं भूतत्व विभाग

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