पटना. पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरि मंदिर साहिब प्रबंधन समिति के चुनाव को लेकर उपजे विवाद को लेकर दायर मामले पर खंडपीठ के आदेश के आलोक में पटना हाइकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई प्रारंभ हो गयी. संक्षिप्त सुनवाई के बाद इस मामले की विस्तृत सुनवाई हेतु 4 दिसम्बर को तिथि निर्धारित की गयी है. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने सरदार अमरजीत सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की. उल्लेखनीय है कि पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब प्रबंधन समिति का चुनाव अप्रैल 2012 में हुआ था. इस समिति का कार्यकाल पांच वर्षों के लिए निर्धारित था जो वर्ष 2017 के अप्रैल माह में समाप्त हो गया.
कार्यकाल समाप्त होने के छह माह बाद भी इसका पुनः चुनाव नहीं करकर इसके पदाधिकारियों का चुनाव करा दिया गया. जिसको पटना के निचली अदालत में चुनौती दी गयी. मामले पर पटना के जिला न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया. वहीं इस मामले में जिला न्यायाधीश के आदेश को पटना हाइकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गयी. जिस पर हाइकोर्ट की एकलपीठ ने जिला न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दिया गया. एकलपीठ के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के समक्ष मामला दायर किया गया. जिस पर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई हेतु दूसरे एकलपीठ के समक्ष मामले को स्थानांतरित कर दिया. जिस पर आज सुनवाई प्रारंभ हुई.
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