ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेटों को सुरक्षा नहीं दिये जाने के विरुद्ध याचिका

बिहार सरकार की 2017 की अधिसूचना में नहीं है निर्देश पटना : बिहार सरकार की 2017 की अधिसूचना में बिहार में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा संबंधी किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दिये जाने संबंधित आदेश को चुनौती दी गयी है. इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में सुधीर कुमार ओझा ने जनहित याचिका दायर की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 5, 2017 8:13 AM
बिहार सरकार की 2017 की अधिसूचना में नहीं है निर्देश
पटना : बिहार सरकार की 2017 की अधिसूचना में बिहार में कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा संबंधी किसी भी प्रकार का निर्देश नहीं दिये जाने संबंधित आदेश को चुनौती दी गयी है.
इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में सुधीर कुमार ओझा ने जनहित याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया कि है कि बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में वर्तमान विधायकों सहित पूर्व विधायकों को अंगरक्षक दिये जाने का प्रावधान किया गया है. जबकि सूबे के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेटों को दिये जाने वाले अंगरक्षक की सुविधा खत्म कर दी गयी है.
अदालत को यह भी बताया गया कि इस संबंध में ज्यूडिशियल आॅफिसर्स एसोसिएशन की ओर से संबंधित विभाग को अवगत भी कराया गया. ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है. बावजूद इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया.

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