ऑनलाइन परीक्षा पर चार सप्ताह के अंदर जवाब दे केंद्र सरकार
पटना : आईआईटी-जेईई की परीक्षा में आॅनलाइन परीक्षा अनिवार्य किये जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है. जस्टिस चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने नरेंद्र प्रसाद व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए […]
पटना : आईआईटी-जेईई की परीक्षा में आॅनलाइन परीक्षा अनिवार्य किये जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है. जस्टिस चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने नरेंद्र प्रसाद व अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को यह निर्देश दिये.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि आईआईटी-जेईई की परीक्षा में आॅनलाइन परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है, जबकि इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी ग्रामीण इलाके से आते हैं. इससे तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ग्रामीण इलाकों में संचार की सुविधा का भी घोर अभाव है.
हाईकोर्ट में मजदूर के आत्मदाह की धमकी से हलकान रही पटना पुलिस : निजी कंपनी के मालिक की प्रताड़ना से त्रस्त मजदूर ने हाईकोर्ट परिसर में आत्मदाह की धमकी दे डाली थी. इससे जिला प्रशासन व पुलिस हलकान रही.
पटना के मरांची थाना के डुमरा, रामपुर ग्राम निवासी सुनील कुमार ने एक स्टोन कंपनी के मालिक पर आर्थिक, मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने का आरोप लगाया है. आरोप है कि पुलिस प्रशासन के सामने न्याय की गुहार लगायी, परंतु कहीं भी न्याय नहीं मिला. ऐसे में उनके समक्ष आत्मदाह के अलावा कोई रास्ता नहीं था. उन्होंने हाईकोर्ट परिसर में आत्मदाह करने की धमकी दी थी.
पीएमसीएच में मशीनों के रख रखाव की निविदा मामले की जांच का जिम्मा निगरानी विभाग को : पीएमसीएच में संचालित विभिन्न जांच मशीनों के रखरखाव का जिम्मा निर्धारित से अधिक दर पर दिये जाने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. इसकी जांच जिम्मेदारी निगरानी विभाग को दी गयी है. जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी व जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की खंडपीठ ने बब्बन प्रसाद सिंह की ओर से दायर एलपीए अपील पर मंगलवार को सुनवाई की.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि पीएमसीएच में पुरानी मशीनों के रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रित की गयी थी. परंतु, अंतिम रूप से विद्युत बोर्ड का चयन निर्धारित दर से काफी अधिक की दर पर किया गया. इससे सरकारी राजस्व को हानि है तथा इसमें तय नियमों की अवहेलना हुई है. अदालत के आदेश पर मंगलवार को जवाब प्रस्तुत किया गया. उस पर अदालत ने असंतोष प्रकट करते हुए मामले की जांच का जिम्मा निगरानी विभाग को सौंप दिया.
पटना : पटना सिटी स्थित तख्त हरिमंदिर साहिब प्रबंधक समिति के चुनाव को लेकर शुरू हुए विवाद से संबंधित मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में टल गयी. अब इस मामले की सुनवाई सात दिसंबर को होगी. जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकलपीठ ने कमलजीत सिंह की ओर से दायर रिट याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी. पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब प्रबंधन समिति का चुनाव अप्रैल 2012 में हुआ था. इस समिति का कार्यकाल पांच वर्षों के लिए निर्धारित था, जो वर्ष 2017 के अप्रैल माह में समाप्त हो गया. कार्यकाल समाप्त होने के छह माह बाद भी इसका पुनः चुनाव नहीं कर कर इसके पदाधिकारियों का चुनाव करा दिया गया. इसको पटना के निचली अदालत में चुनौती दी गयी.
पटना के जिला न्यायाधीश ने इसे खारिज कर दिया. जिला न्यायाधीश के आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी. जिसपर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने जिला न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दिया. एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के सामने मामला दायर किया गया. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए मामले की दोबारा सुनवाई के लिये दूसरे एकलपीठ के समक्ष मामले को स्थानांतरित कर दिया. जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी थी.
राज्य सरकार से जवाब-तलब : पटना. पटना हाईकोर्ट ने आरा के एसडी जैन कॉलेज की जमीन पर बननेवाली इंजीनियरिंग कॉलेज के मामले में राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है.
साथ ही, मामले पर यथा स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकपीठ ने कॉलेज की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की. अदालत को बताया गया कि सरकार कॉलेज की जमीन पर बगैर कॉलेज के अनुमति लिये इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिये 10 एकड़ जमीन लेने की कार्रवाई कर रही है.