बिना आयुक्त की अनुमति के डीएम नहीं जायेंगे छुट्टी पर
पटना : राज्य सरकार ने अपने सभी अधिकारियों खासकर डीएम को छुट्टी लेने से संबंधित नियमों का पालन सख्ती से करने का आदेश दिया है. इसके तहत सभी डीएम को कहा गया है कि वह किसी तरह की छुट्टी (आकस्मिक, प्रतिबंधित या सार्वजनिक) पर जाने से पहले अपने संबंधित प्रमंडल के आयुक्त से अनुमति लेंगे. […]
पटना : राज्य सरकार ने अपने सभी अधिकारियों खासकर डीएम को छुट्टी लेने से संबंधित नियमों का पालन सख्ती से करने का आदेश दिया है. इसके तहत सभी डीएम को कहा गया है कि वह किसी तरह की छुट्टी (आकस्मिक, प्रतिबंधित या सार्वजनिक) पर जाने से पहले अपने संबंधित प्रमंडल के आयुक्त से अनुमति लेंगे. यह अनुमति लिखित रूप से लेनी होगी.
यानी फैक्स, ई-मेल या अन्य लिखित माध्यम मान्य होगा. किसी तरह की मौखिक सूचना या छुट्टी पर चले जाने के बाद सूचना देने की कोई भी प्रक्रिया किसी रूप में मान्य नहीं होगी. इसके अलावा सभी आयुक्त को भी निर्देश जारी किया गया है कि वह अपने-अपने अधीनस्थ जिलों के डीएम की छुट्टी पर जाने की विधिवत सूचना फैक्स और ई-मेल के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को भी भेजना अनिवार्य होगा. डीएम को छुट्टी पर जाने की अनुमति आयुक्त के स्तर पर ही दी जायेगी.
साथ ही आयुक्त ही यह तय करेंगे कि डीएम की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार कौन पदाधिकारी संभालेंगे. विधि-व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निबटारे पर आयुक्त ही अपने स्तर पर विचार करेंगे. राज्य से बाहर की यात्रा की स्वीकृति मुख्य सचिव तथा देश से बाहर की यात्रा की स्वीकृति राज्य सरकार के स्तर पर दी जायेगी.