जमीन का दोबारा मुआवजा नहीं

फैसला. ऑर्डिनेन्स फैक्टरी के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला पटना : पटना हाई कोर्ट ने बिहारशरीफ स्थित ऑर्डिनेन्स फैक्टरी बनाने के लिए किसानों की अधिग्रहित की गयी जमीन का दोबारा मुआवजा व अधिक मुआवजा देने संबंधी एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 15, 2017 6:37 AM
फैसला. ऑर्डिनेन्स फैक्टरी के लिए जमीन अधिग्रहण का मामला
पटना : पटना हाई कोर्ट ने बिहारशरीफ स्थित ऑर्डिनेन्स फैक्टरी बनाने के लिए किसानों की अधिग्रहित की गयी जमीन का दोबारा मुआवजा व अधिक मुआवजा देने संबंधी एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने केंद्र सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ में रिट दायर करने वाले सभी अठारह याचिकाकर्ताओं को भी नोटिस जारी किया है.
केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस डी संजय ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने राज्य के बिहारशरीफ में ऑर्डिनेंस फैक्टरी लगाने के लिए वहां के किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया था. अधिग्रहण के बाद किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा भी दे दिया था.
उन्होंने अदालत को बताया कि किसानों ने पटना हाईकोर्ट में कुछ दिन बाद रिट याचिका दायर कर कहा कि उन्हें उनकी जमीन का कम मुआवजा मिला है. ऐसे स्थिति में उनको अधिक राशि का भुगतान कराया जाये. हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सात मई 2014 को किसानों की बातों को मानते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इन किसानों को जो मुआवजा दिया गया है
वह काफी काम है, इसलिए उन्हें और अधिक राशि का मुआवजा दी जाये. श्री संजय ने खंडपीठ को बताया कि एकलपीठ के इस आदेश से सरकार को फिर नये सिरे से करोड़ों का भुगतान किसानों को मुआवजा के रूप में करना पड़ेगा. इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाये. कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी.

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