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चारा घोटाला : सिपहसलारों से मशविरा के बाद रांची पहुंचे लालू प्रसाद, फैसला आज

पटना : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने आवास पर पार्टी के सिपहसलारों व पार्टी के नेताओं के साथ शुक्रवार को राय-मशविरा कर रांची पहुंचे. उनके पुत्र व विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके साथ हैं. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी रांची पहुंच चुके हैं. देवघर कोषागार से हुए अवैध निकासी मामले […]

पटना : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अपने आवास पर पार्टी के सिपहसलारों व पार्टी के नेताओं के साथ शुक्रवार को राय-मशविरा कर रांची पहुंचे. उनके पुत्र व विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी उनके साथ हैं. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र भी रांची पहुंच चुके हैं. देवघर कोषागार से हुए अवैध निकासी मामले में शनिवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में फैसला आना है.
रांची पहुंचने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ‘हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम उसका सम्मान करते हैं. जैसा 2G में हुआ, अशोक चव्हाण का हुआ, वैसा ही हमारा भी होगा.’ मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2G मामले में सभी आरोपितों को बरी कर दिया है. वहीं, आदर्श सोसायटी घोटाला मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर केस चलाने की अनुमति देनेवाले राज्यपाल के आदेश को बांबे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. वहीं दूसरी ओर, लालू प्रसाद यादव के साथ रांची पहुंचे उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि ‘मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. लालू जी को साजिश के तहत फंसाया गया है. हमें उम्मीद है कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा.’

रांची रवाना होने से पहले आवास पर लगा रहा नेताओं का जमावड़ा
लालू प्रसाद यादव के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में राजद के नेता और कार्यकर्ता रांची एयरपोर्ट पहुंचे थे. रांची आने के बाद लालू प्रसाद यादव सीधे स्टेशन रोड स्थित बीएनआर चाणक्य होटल पहुंचे. इससे पहले पटना से रांची रवाना होने के पहले लालू प्रसाद के आवास पर पार्टी नेताओं का जमावड़ा लग गया था. इसमें जगदानंद सिंह, शिवानंद तिवारी, विधायक भाई वीरेंद्र, विधायक ललित कुमार यादव, शक्ति सिंह यादव, एज्या यादव, समीर कुमार महासेठ, अख्तरूल इस्लाम शाहीन, रामानुज प्रसाद सिंह सहित दर्जनों की संख्या में पार्टी के विधायक व पदाधिकारी मौजूद थे. रांची निकलने के पहले पटना में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी नहीं की. आवास से निकलने के बाद वह सीधे हवाई अड़्डा पहुंचे. वहां पर पार्टी के नेताओं से मुलाकात की.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू किया गया स्पीडी ट्रायल
सुप्रीम कोर्ट ने आठ मई, 2017 को निर्देश दिया था कि चारा घोटाले से जुड़े सभी मामलों में स्पीडी ट्रायल कर नौ माह के अंदर मामलों का निष्पादन किया जाये. इसके बाद सीबीआइ की अदालत ने मामले के आरोपित लालू प्रसाद, जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य आरोपितों को समन जारी कर अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया था. मई के बाद से मामले की सुनवाई तेज की गयी. तकरीबन हर महीने 12 से पंद्रह दिन सुनवाई की गयी. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित अन्य आरोपित हर महीने निर्धारित तारीखों पर अदालत में पहुंचे और ट्रायल का सामना किया. लालू प्रसाद की ओर से मामले में अपने बचाव में 15 गवाह पेश किये गये हैं.
चाईबासा कोषागार मामले में मिल चुकी है पांच साल की सजा
मालूम हो कि इसके पहले चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 37.7 करोड़ रुपये निकाले जाने के मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को तीन अक्तूबर, 2013 को पांच साल की सजा सुनायी थी. साथ ही 25 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस केस में वह जमानत पर हैं. वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को चार साल की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनायी थी. विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ जदयू के सांसद जगदीश शर्मा को चार साल की कैद और पांच लाख रुपये जुर्माना, पूर्व नौकरशाह लोकलेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष आरके राणा को पांच साल की कैद और तीस लाख रुपये जुर्माना, अजीत वर्मा को चार साल की सजा और 15 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी. इनके अलावा बीएन शर्मा, गया प्रसाद त्रिपाठी, अर्जुन शर्मा और केएम प्रसाद को पांच-पांच साल की कैद और डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी.

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