31 जनवरी तक संपत्ति का ब्योरा जमा करें आईपीएस

पटना : केंद्र सरकार ने राज्य के सभी आईपीएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन जमा करने का आदेश जारी किया है. इसके मद्देनजर गृह विभाग की तरफ से सभी पुलिस अधिकारियों के लिए इससे संबंधित पत्र जारी किया गया है. गृह मंत्रालय ने सभी अधिकारियों को कहा है कि वे […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 27, 2017 8:25 AM
पटना : केंद्र सरकार ने राज्य के सभी आईपीएस अधिकारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन जमा करने का आदेश जारी किया है.
इसके मद्देनजर गृह विभाग की तरफ से सभी पुलिस अधिकारियों के लिए इससे संबंधित पत्र जारी किया गया है. गृह मंत्रालय ने सभी अधिकारियों को कहा है कि वे अपनी संपत्ति का विस्तृत ब्योरा केंद्र की तरफ से तैयार स्पैरो (एसपीएआरआरओडब्लू) सिस्टम में 31 जनवरी तक अपलोड कर दें.
इसमें इन्हें अपनी संपत्ति का चल और अचल संपत्ति की पूरी जानकारी देनी होगी. अगर किन्ही को इसमें किसी तरह की समस्या आ रही है, तो वे इससे संबंधित ई-मेल पर मदद ले सकते हैं. सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से इस आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है. इस वित्तीय वर्ष से पहली बार यह व्यवस्था की गयी है कि केंद्र सरकार की वेबसाइट स्पैरो सिस्टम में संपत्ति का ब्योरा अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है.

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