प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

पटना : बिहार राज्य खाद्य निगम किशनगंज के प्रखंड बहादुरगंंज व टेढ़ागाछ में खाद्यान्न गबन मामले में निगरानी-1 की विशेष अदालत ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अवधेश कुमार मिश्रा समेत 20 लोगों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आरोप पत्र दाखिल किया है. मामला निगरानी द्वारा 27 अक्तूबर 2008 को दर्ज किया गया था. अनुसंधान के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2018 8:42 AM
पटना : बिहार राज्य खाद्य निगम किशनगंज के प्रखंड बहादुरगंंज व टेढ़ागाछ में खाद्यान्न गबन मामले में निगरानी-1 की विशेष अदालत ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अवधेश कुमार मिश्रा समेत 20 लोगों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने आरोप पत्र दाखिल किया है.
मामला निगरानी द्वारा 27 अक्तूबर 2008 को दर्ज किया गया था. अनुसंधान के पश्चात निगरानी ने पाया कि अभियुक्तों ने आपसी षड़यंत्र कर के जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं से सांठगांठ कर गेहूं, चावल व किरासन तेल की बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर राशि की बंदरबांट की.
नियमों की हुई अवहेलना : जांच के क्रम में पाया गया कि जन वितरण प्रणाली के नियमों की अवहेलना की गयी थी.
निगरानी ने इस मामले में तत्कालीन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अवधेश कुमार मिश्रा के अलावा निरीक्षक शंकर रविदास, विजय कुमार सिन्हा व नरसिंह पासवान, गोदाम प्रबंधक अर्जुन प्रसाद के अलावा जन वितरण प्रणाली के 15 विक्रेता निभूति देवी, अतहर परवेज, अतहर आलम, अब्दुल कलाम, मो इलियास, लाल मोहम्मद, अजमेरी खातून, जुबैदा खातून, माहताबउद्दीन, मनोज कुमार सिंह, कामिनी शंकर घोष, असादुल माझी, ब्रह्मदेव प्रसाद, सीताराम दास व रामाकांत पासवान शामिल हैं. निगरानी ने यह आरोप पत्र भादवि का धारा 467, 468, 471, 477-ए, 420, 120-बी और पीसी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दाखिल किया है.

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