कोर्ट ने थानेदार से पूछा, एक बार हटाने के बाद दुबारा कैसे हो जाता है अतिक्रमण

पटना : पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मामले में शास्त्रीनगर थानेदार की जमकर क्लास लगायी. कोर्ट ने कहा कि एक बार अतिक्रमण हटाये जाने के बाद दुबारा कैसे अतिक्रमण हो जाता है. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट आदेश को हलके में न लें, कोर्ट एक बार आप के खिलाफ एक्शन ले ली तो फिर पहले जेल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2018 8:44 AM
पटना : पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण मामले में शास्त्रीनगर थानेदार की जमकर क्लास लगायी. कोर्ट ने कहा कि एक बार अतिक्रमण हटाये जाने के बाद दुबारा कैसे अतिक्रमण हो जाता है.
कोर्ट ने कहा कि कोर्ट आदेश को हलके में न लें, कोर्ट एक बार आप के खिलाफ एक्शन ले ली तो फिर पहले जेल उसके बाद सस्पेंड होंगे. फिर विभागीय कार्रवाई होगी. आदेश को मजाक नहीं बनायें. कोर्ट का कड़ा रुख देखते हुए थानेदार ने बताया कि हर हल में आदेश का पालन किया जायेगा. सभी अतिक्रमणकरियों को हटा दिया जायेगा. न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति नीलू अग्रवाल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की.

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